छत्तीसगढ़: ट्रेनी IPS पर 1 करोड़ रिश्वत का आरोप, CBI कोर्ट ने जारी किया नोटिस

अंबिकापुर: सरगुजा में साइबर ठगी की जांच से जुड़ा 1 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत का मामला अब CBI की विशेष अदालत तक पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया है।अंबिकापुर के तत्कालीन CSP व वर्तमान ट्रेनी IPS राहुल बंसल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं आया है।

मामले में हरियाणा निवासी आकाश कुमार ने अदालत में परिवाद दाखिल कर FIR दर्ज करने की मांग की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि साइबर ठगी के केस में राहत देने और कार्रवाई आगे बढ़ाने के बदले उससे 1 करोड़ रुपये मांगे गए थे। उसने दावा किया है कि रकम हवाला के जरिए देने की बात हुई थी।

शिकायत में साइबर सेल के ASI प्रवीण कुमार राठौर और कॉन्स्टेबल अंशुल शर्मा पर कथित तौर पर रकम पहुंचाने में भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने दावों के समर्थन में शपथ-पत्र, WhatsApp चैट और कॉल रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश की है।

वायरल ऑडियो के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

मामले से संबंधित कथित ऑडियो सामने आने के बाद सरगुजा रेंज के IG दीपक कुमार झा ने ASI प्रवीण कुमार राठौर और कॉन्स्टेबल अंशुल शर्मा को पुलिस लाइन अटैच कर दिया। हालांकि, IG ने साफ किया कि ट्रेनी IPS राहुल बंसल के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे उन पर लगाए गए आरोप साबित हों।

पुलिस के मुताबिक, साइबर ठगी के मामले की जांच राहुल बंसल की निगरानी में चल रही थी। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने CBI को अपना जवाब भी भेजा है। 1 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन को लेकर शिकायतकर्ता से सबूत मांगे गए थे, लेकिन अभी तक ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जिस साइबर केस से जुड़ा है विवाद

यह विवाद अंबिकापुर के एक क्रशर कारोबारी के साथ हुई साइबर ठगी की जांच से शुरू हुआ था। शिकायत के अनुसार, 'मनी ट्रेड 365' और 'स्काई ट्रेड' नाम के ऐप के जरिए शेयर ट्रेडिंग का झांसा देकर 20.15 लाख रुपये की ठगी की गई थी।
इस मामले में पुलिस ने BNS और IT एक्ट के तहत कार्रवाई की है। जांच के दौरान अब तक 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

18 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामले में राहत देने और जल्द चालान पेश करने के बदले 1 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। आरोप के मुताबिक, रकम 50-50 लाख रुपये की दो किश्तों में हवाला के जरिए दी जानी थी। वायरल ऑडियो में मोबाइल दुकान पर पैसे छोड़ने की बातचीत का भी दावा किया गया है।

अब इस मामले में CBI की विशेष अदालत में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल आरोपों की सच्चाई और इसमें किन लोगों की भूमिका है, यह अदालत की आगे की कार्रवाई और जांच से स्पष्ट होगा।

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