भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की जमानत अर्जी खारिज, शराब घोटाले में बढ़ी मुश्किलें : Chaitanya Baghel bail plea

Chaitanya Baghel bail plea
: रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय ने खारिज कर दी। इससे पहले उनकी जमानत याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी खारिज की थी।

चैतन्य बघेल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया। अब EOW (आर्थिक अपराध शाखा) चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी कर सकती है। अदालत ने पहले ही प्रोडक्शन वारंट जारी कर रखा है।

ईडी की जांच में बड़ा खुलासा

चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये नगद मिले।

इस रकम का इस्तेमाल उन्होंने रियल एस्टेट कारोबार और प्रोजेक्ट्स में किया।

जांच में त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ सांठगांठ के सबूत भी सामने आए।

ईडी का दावा है कि घोटाले से प्रदेश को करीब 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।


पहले से गिरफ्तार बड़े चेहरे

इस घोटाले में कई बड़े नाम जेल में हैं, जिनमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा शामिल हैं।

ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई से गिरफ्तार किया था। फिलहाल, ईओडब्ल्यू आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है और मामले की जांच तेज कर दी गई है।

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