Birth Certificate: अब तक आधार कार्ड(Adhar card) को ही अधिकतर कामों में मान्यता दी जा रही थी, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता आधार बनवाने के लिए होगी।
Delhi News: आज 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा मूल डॉक्यूमेंट बन चुका है, जिसके होने से कईयों जगहों पर दूसरे किसी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता ही नहीं होगी.
यानी अब यह एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा. हमने अधिकतर कामों में देखा है की आधार कार्ड की मान्यता काफी ज्यादा होती है, लेकिन अब से कई जरूरी डॉक्युमेंट्स समेत आधार को भी बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट की मान्यता होगी.
बर्थ सर्टिफिकेट से बच्चे की होती है पहचान(Child is identified through birth certificate)
बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे के जन्म संबंधित सभी जानकारियां रहती हैं, certificate में बच्चे के जन्म की तिथि, जन्म का स्थान, लिंग और बाकी अन्य जानकारियों के साथ माता-पिता का नाम भी अंकित होता है.अब के समय में जहां आधार कार्ड ज़रूरी है वहीं बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा.
इन जरूरी कार्यों में सहायक होगी बर्थ सर्टिफिकेट(Birth certificate will be helpful in these important tasks)
बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट, राशन कार्ड, राष्ट्रीय पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR), ड्राइविंग लाइसेंस आदि कई जरूरी चीजे बनवा सकेंगे.
साथ ही जमीन-जायदाद का रजिस्ट्रेशन,मैरिज सर्टिफिकेट, शिक्षण संस्थानों में एडमिशन, सरकार की ओर से भविष्य में बनने वाले डेटाबेस में भी इसका उपयोग किया जा सकेगा।
